धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में हुए ये अहम निर्णय, जानें एक क्लिक में…

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उत्तराखंड में आज सीएम धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में आज कई अहम फैसले हुए है। बताया जा रहा है कि आज  कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिसमें कई अहम फैसले हुए है। आइए जानते है किन मुद्दों पर लगी मुहर…

  1. मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि 2023 को मिली मंजूरी। राहत राशि में किए गए बदलाव, जल्द होगा निस्तारण।
  2. मुख्यमंत्री उच्चशीक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की शुरुवात।
  3. सब की अति सघन योजना को स्वीकृत किया गया। इसके लिए 808 करोड़ की योजना अगले 8 सालों के लिए स्वीकृत। सब्सिडी और अन्य प्रोसाहन के माध्यम से सेब की बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा।
  4. चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत नर्सों की भर्ती होगी वर्षवार।
  5. टेंडर डालते हुए परफॉर्मेंस गेरेंटी में अब नही देना होगी बढ़ी धनराशि।
  6. पिटकुल की वार्षिक फाइनशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखें जाने की मंजूरी।
  7. अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के उत्तराखंड में मिलेगी सरकारी नौकरी। 6 विभागों के 600 पदों पर दी जाएगी नौकरी की मंजूरी। खेल विभाग, पुलिस, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा विभागों में दी जाएगी नौकरी। राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी नौकरी।
  8. युवा कल्याण विभाग में कल्याण कोष में बदलाव कर कल्याण कोष के अंशदान को बढ़ाया गया है। अब 10 से बढ़ाकर किया गया एक दिन के वेतन।
  9. परिवहन विभाग परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों से लेगा आधा किराया।
  10. पंचायतीराज विभाग में बनाए गए आयोग का बढ़ाया गया 6 माह के लिए।
  11. नियोजन विभाग के तहत एक कार्यरदाई संस्था को लाया जाएगा अस्तित्व में।
  12. CAG रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखें जाने की अनुमति।
  13. माध्यमिक शिक्षा विभाग में अब नए विषयों के अध्यापकों को भी सेवा नियोजन को किया गया आसान।
  14. पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा। रनवे को 3 हजार मीटर तक बढ़ाने की मंजूरी। भूमि स्थांतरण को लेकर बनाई गई कमेटी।
  15. कृषि विभाग ने 18 हजार पोली हाउस बनाने की योजना में संशोधन। अब छोटे पोली हाउस लगभ 50 वर्ग मीटर बनाने की भी मंजूरी। अब पोली हाउस की संख्या प्रदेश में 18 हजार बढ़ाकर होगी 21 हजार।
  16. लोकसेवा आयोग की नियमावली में संशोधन। अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति में बदलाव।

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